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बृजभूषण के मामले में आरोपपत्र दायर

नई दिल्ली। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा के सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दर्ज यौन शोषण के मामलों में दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को आरोपपत्र दायर किया। इसके साथ बृजभूषण को एक बड़ी राहत भी मिली। नाबालिग पहलवान की ओर से दायर मुकदमे में पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट दायर करके एफआईआर रद्द करने का प्रस्ताव दिया। असल में नाबालिग पहलवान ने पॉक्सो कानून के तहत मुकदमा दर्ज कराने के बाद किसी वजह से अपना बयान बदल दिया था।

बहरहाल, दिल्ली पुलिस की जनसंपर्क अधिकारी सुमन नालवा ने कहा- पॉक्सो मामले में जांच पूरी होने के बाद हमने शिकायतकर्ता यानी पीड़िता के पिता और खुद पीड़िता के बयानों के आधार पर मामले को रद्द करने का अनुरोध करते हुए दंड प्रक्रिया संहिता, सीआरपीसी की धारा 173 के तहत पुलिस की एक रिपोर्ट दाखिल की है। उन्‍होंने बताया कि बाकी पहलवानों की ओर से दर्ज कराई शिकायत पर आधारित दूसरे मामले में आरोपपत्र दाखिल किया गया है।

पुलिस की पीआरओ ने बताया- भारतीय दंड संहिता, आईपीसी की धारा 354, 354ए और 354डी के तहत आरोपपत्र दाखिल किया गया है। ये धाराएं महिला की लज्जा भंग करने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल का इस्तेमाल करने), यौन उत्पीड़न और 354डी पीछा करने जैसे अपराधों से जुड़े हैं। पुलिस ने बताया कि भारतीय कुश्ती महासंघ के एक निलंबित सहायक सचिव विनोद तोमर के खिलाफ भी इन धाराओं में आरोपपत्र दाखिल किया गया है।

गौरतलब है कि केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने सात जून को ओलंपिक पदक विजेता पहलवानों बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक से मुलाकात की थी और प्रदर्शन कर रहे पहलवानों को आश्वासन दिया था कि मामले में 15 जून तक आरोपपत्र दाखिल हो जाएगा। इस आश्वासन के बाद पहलवानों ने अपना प्रदर्शन रोक दिया था बहरहाल, दिल्ली पुलिस ने महिला पहलवानों के मामले में करीब एक हजार पन्नों का आरोपपत्र दाखिल किया है। राउज एवेन्यू कोर्ट में गुरुवार को इसे दाखिल किया गया।

By NI Desk

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