मुंबई। शिव सेना विधायकों की अयोग्यता पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के चार महीने बाद आखिरकार स्पीकर राहुल नार्वेकर ने इस पर सुनवाई शुरू की है। सुप्रीम कोर्ट ने विधायकों की अयोग्यता का मामला स्पीकर पर छोड़ते हुए कहा था कि वे इस बारे में फैसला करें। इस आदेश के चार महीने बाद गुरुवार को सुनवाई शुरू हुई। शिव सेना के एकनाथ शिंदे गुट और उद्धव ठाकरे गुट की ओर से एक दूसरे के विधायकों को अयोग्य घोषित करने की याचिका दी गई है, जिस पर गुरुवार को सुनवाई हुई।
यह सुनवाई विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर ने विधानसभा के सेंट्रल हॉल में की। बताया जा रहा है कि सुबह साढ़े 10 बजे से दोपहर दो बजे तक सुनवाई हुई। आगे की सुनवाई अगले हफ्ते होगी। सुनवाई के दौरान शिंदे गुट के वकील अनिल साखरे ने मीडिया से कहा उन्हें उद्धव गुट की ओर से दस्तावेज नहीं मिले हैं। जवाब में उद्धव ठाकरे गुट के विधायक रवींद्र वायकर ने कहा कि यह शिंदे गुट की रणनीति का हिस्सा है। यह विधानसभा अध्यक्ष का काम है कि वो दोनों गुटों को मामले से जुड़े दस्तावेज मुहैया कराएं।
ठाकरे गुट चाहता है कि इस मामले में जो 34 याचिकाएं दाखिल की गई हैं, सबको जोड़कर एक साथ सुना जाए। गौरतलब है कि स्पीकर राहुल नार्वेकर ने मामले की सुनवाई के लिए शिव सेना के दोनों गुटों के 54 विधायकों को नोटिस भेजा था। सभी विधायकों को विधानभवन में पेश होने का निर्देश दिया गया था। गुरुवार की सुनवाई के दौरान दोनों गुटों के विधायक और उनके वकील मौजूद रहे। मामले की सुनवाई अगले हफ्ते तक के लिए टाल दी गई है।