नई दिल्ली। एयर इंडिया के विमानों को बम से उड़ाने की धमकी देने के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने सिख फॉर जस्टिस के सरगना और भारत की ओर से सूचीबद्ध आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ नया मुकदमा दर्ज किया है। एनआईए ने पन्नू के खिलाफ भारतीय दंड संहिता,आईपीसी की धारा 120बी, 153ए, 506 और गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम कानून यानी यूएपीए की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।
गौरतलब है कि आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने एक वीडियो में एयर इंडिया की 19 नवंबर को उड़ानें बंद करने की धमकी दी थी। इसके बाद दिल्ली और पंजाब के हवाईअड्डे पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी। एक वीडियो जारी करके पन्नू ने एयर इंडिया के विमानों को बम से उड़ाने की धमकी दी थी। इसके साथ ही पन्नू ने सिख समुदाय के लोगों को 19 नवंबर को एयर इंडिया की किसी भी फ्लाइट से सफर करने से बचने की सलाह दी थी।
पन्नू की धमकी के बाद नागरिक विमानन सुरक्षा ब्यूरो यानी बीसीएएस ने पंजाब और दिल्ली के हवाईअड्डों पर एयर इंडिया की उड़ानों के लिए अतिरिक्त सुरक्षा जांच का आदेश दिया था। सुरक्षा कारणों से दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा और पंजाब के हवाईअड्डों पर एयर इंडिया की सभी उड़ानों के लिए सुरक्षा जांच बढ़ाने का आदेश दिया था और साथ ही कई अन्य उपायों की घोषणा की थी। अतिरिक्त सुरक्षा उपाय 30 नवंबर तक लागू रहेंगे। इससे पहले एनआईए ने पन्नू के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की थी और अमृतसर के गांव खानकोट में उसकी कृषि जमीन और चंडीगढ़ के सेक्टर 15 में रिहायशी कोठी को जब्त किया था। एनआईए ने पंजाब के कई जिलों में छापेमारी कर उसके रिश्तेदारों से पूछताछ भी की थी। एनआईए इससे पहले पन्नू के खिलाफ लुक आउट सरकुलर भी जारी करवा चुकी है।