नई दिल्ली। मेडिकल में दाखिले के लिए हुई नीट यूजी की परीक्षा से जुड़े सारे मामले सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर होंगे। नीट यूजी के मामले पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने देश के सभी हाईकोर्ट में नीट परीक्षा को लेकर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए के खिलाफ दायर हुई याचिकाओं को ट्रांसफर करने के लिए नोटिस जारी कर दिया है।
गौरतलब है कि एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में नई याचिकाएं दायर की थीं। इनमें एजेंसी ने देश के सभी हाईकोर्ट में लगी याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर किए जाने की मांग की थी।इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने सुनवाई की।इससे पहले 20 जून को एनटीए की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता, बॉम्बे और जोधपुर हाईकोर्ट में एजेंसी के खिलाफ दायर हुई याचिकाओं की सुनवाई पर रोक लगाई थी। ये याचिकाएं परीक्षा में ग्रेस मार्क्स के खिलाफ दायर की गई थीं।
इसके बाद एनटीए ने बची हुई याचिकाओं को ट्रांसफर करने की अपील की। ये याचिकाएं परीक्षा रद्द किए जाने से जुड़ी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें भी ट्रांसफर करने का आदेश दे दिया है। गौरतलब है किनीट पेपर लीक और परीक्षा रद्द करने की याचिकाओं पर अगली सुनवाई 18 जुलाई को होगी।सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने नीट मामले में सीबीआई के हलफनामे को स्वीकार कर लिया है। दरअसल, नीट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा से जुड़े सभी संबंधित पक्षों से 10 जुलाई शाम पांचबजे तक रिपोर्ट मांगी थी।बाद में सुनवाई के दौरान कई याचिकाकर्ताओं ने कहा कि उनको हलफनामे की कॉपी नहीं मिली है। इसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई 18 जुलाई तक टाल दी थी।