नई दिल्ली। मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मस्थान और शाही ईदगाह के कमिश्नर सर्वे पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। अब नौ जनवरी को इस मामले में सुनवाई होगी। इससे पहले शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज करते हुए कहा कि अगर सर्वे से दिक्कत है तो उचित तरीका अपनाएं। इसके बाद सुनवाई पर विचार किया जाएगा। गौरतलब है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गुरुवार को विवादित स्थल का कमिश्नर सर्वे का आदेश दिया था।
हाई कोर्ट के फैसले को शाही ईदगाह मस्जिद और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने वर्चुअली सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इसमें कमिश्नर सर्वे और हाई कोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इससे इनकार करते हुए कहा कि कार्रवाई को चलने दें। शुक्रवार को शाही ईदगाह विवाद मामले के सभी केस की ट्रांसफर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी। हिंदू पक्ष के वकील महेंद्र प्रताप सिंह के मुताबिक, शाही ईदगाह कमेटी ने हाई कोर्ट में ट्रांसफर किए गए सभी केस को मथुरा कोर्ट में सुनवाई करने की मांग की है। उसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी।
इसी बीच, मुस्लिम पक्ष ने हाई कोर्ट के आदेश का जिक्र करते हुए सर्वे पर रोक लगाने की मांग की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। इसके बारे में बताते हुए हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने शुक्रवार को कहा- शाही ईदगाह मामले में कल जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश पारित किया था उस आदेश को आज वर्चुअली शाही ईदगाह मस्जिद ने और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। उन्होंने मांग की थी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगा दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इसे इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि यह केस नौ जनवरी के लिए निर्धारित है, हम उसी दिन उसको सुनेंगे।
गौरतलब है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गुरुवार को हिंदू पक्ष की याचिका स्वीकार करते हुए ईदगाह सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने का आदेश दिया था। जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने यह फैसला सुनाया। 16 नवंबर को इस अर्जी पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट कमिश्नर कौन होगा इस बारे में 18 दिसंबर को सुनवाई होगी।