नई दिल्ली। जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी जमानत के मसले पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। केजरीवाल के वकीलों ने उनकी याचिका पर सोमवार, 24 जून को सुनवाई की मांग की है। गौरतलब है कि 21 मार्च को दिल्ली हाई कोर्ट की अवकाशकालीन बेंच ने ईडी की याचिका पर सुनवाई करते हुए अंतिम फैसला सुनाए जाने तक केजरीवाल की जमानत पर रोक लगा दी थी।
हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा था कि दो या तीन दिन में यानी 24 या 25 जून तक फैसला सुनाया जाएगा। तब तक विशेष अदालत से मिली जमानत पर रोक रहेगी। इससे पहले 20 जून को बजे राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी थी। सुनवाई अदालत की जज न्याय बिंदु की बेंच ने कहा था कि ईडी के पास अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई सीधे सबूत नहीं हैं। अदालत ने केजरीवाल को एक लाख के बेल बॉन्ड पर जमानत दे दी थी और फैसले के अमल पर 48 घंटे के लिए रोक लगाने की ईडी की मांग भी ठुकरा दी थी।
विशेष अदालत के फैसले के खिलाफ ईडी ने 21 जून को दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की। जस्टिस सुधीर जैन और जस्टिस रविंदर डुडेजा की बेंच में ईडी के वकील एसवी राजू ने कहा- लोअर कोर्ट का फैसला सही नहीं है। हमें दलीलें रखने का पूरा समय नहीं मिला। ईडी की ओर से एएसजी एसवी राजू और केजरीवाल की तरफ से अभिषेक सिंघवी ने करीब पांच घंटे दलीलें रखीं थीं। बेंच ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया और सभी वकीलों से सोमवार यानी 24 जून तक लिखित दलीलें दाखिल करने को कहा।
इससे पहले विशेष अदालत ने फैसले में कहा था कि ईडी के पास केजरीवाल के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं हैं। वह किसी भी तरह से सबूत हासिल करने के लिए वक्त ले रही है। यही बात अदालत को जांच एजेंसी के खिलाफ फैसला लेने के लिए मजबूर करती है कि वह पक्षपात के बिना काम नहीं कर रही है।