नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) के फैसले के खिलाफ सीएम अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का रुख किया। सीएम केजरीवाल दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, जिसमें अदालत ने उनकी गिरफ्तारी को सही ठहराया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को सीएम अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को झटका देते हुए उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें उन्होंने ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी और हिरासत में भेजने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। Arvind Kejriwal Supreme Court
न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा (Swarn Kanta Sharma) ने ईडी की इस दलील पर गौर किया था कि सीएम केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त सबूत थे। कोर्ट ने कहा था हमारे सामने रखी गई फाइलें और सबूत से पता चलता है कि ईडी ने कानून का पालन किया है। ट्रायल कोर्ट (Trial Court) का आदेश दो लाइन का आदेश नहीं है।
ईडी के पास हवाला डीलरों के साथ-साथ गोवा चुनाव में आप उम्मीदवारों के बयान भी हैं। पिछले हफ्ते ईडी ने सीएम केजरीवाल की याचिका पर अपना जवाबी हलफनामा दाखिल किया था। सीएम केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को हिरासत में लिया था।
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