नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी और हिरासत में भेजने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा (Kanta Sharma) ने ईडी की इस दलील पर गौर किया कि केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त सबूत थे। Arvind Kejriwal
कोर्ट (Court) ने कहा हमारे सामने रखी गई फाइलें और सबूत से पता चलता है कि ईडी ने कानून का पालन किया है। ट्रायल कोर्ट का आदेश दो लाइन का आदेश नहीं है। ईडी (ED) के पास हवाला डीलरों के साथ-साथ गोवा चुनाव में आप उम्मीदवारों के बयान भी हैं। पिछले हफ्ते ईडी ने केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की याचिका पर अपना जवाबी हलफनामा दाखिल किया था।
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