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कविता को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने बढ़ाई तीन दिनों की हिरासत

नई दिल्ली। बीआरएस नेता के. कविता (K Kavitha) को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। दिल्ली की एक अदालत ने कथित शराब नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले (Money Laundering Case) में शनिवार को उनकी ईडी हिरासत 26 मार्च तक बढ़ा दी। कविता को राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा के सामने पेश किया गया। K Kavitha Judicial Custody

न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुनाया। जांच एजेंसी ने कविता की पांच दिन की रिमांड मांगी, जबकि कविता के वकील एडवोकेट नितेश राणा (Nitesh Rana) ने दलील दी कि जमानत याचिका दायर की गई है। अदालत ने पहले कविता को 16 मार्च को सात दिन की ईडी रिमांड पर भेजा था।

हिरासत शनिवार को समाप्त हो गई। जिसके बाद उन्हें अदालत में पेश किया गया। एजेंसी ने कविता को 15 मार्च को हैदराबाद में उनके आवास पर तलाशी के बाद गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्हें उसी दिन दिल्ली लाया गया।

ईडी के विशेष वकील जोहेब हुसैन (Joheb Hussain) ने दलील दी कि कविता ने अन्य लोगों के साथ साजिश रची है और 100 करोड़ रुपये की रिश्वत के भुगतान में सक्रिय रूप से शामिल हैं। वकील ने दावा किया कि वह अपने प्रॉक्सी के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग इकोसिस्टम, मेसर्स इंडो स्पिरिट्स की स्थापना में शामिल हैं।

जिससे 192.8 करोड़ रुपये की अपराध आय उत्पन्न हुई। ईडी ने आरोप लगाया, “इस तरह कविता कम से कम 292.8 करोड़ रुपये की अपराध आय (पीओसी) से संबंधित विभिन्न प्रक्रियाओं और गतिविधियों में शामिल हैं।

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By NI Desk

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