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आयोग ने जारी किया चुनावी बॉन्ड का ब्योरा

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नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट की ओर से तय की गई समय सीमा से एक दिन पहले गुरुवार को ही चुनावी बॉन्ड का पूरा ब्योरा अपनी वेबसाइट पर जारी कर दिया है। आयोग की वेबसाइट में 763 पन्नों की दो सूची अपलोड की गई हैं। एक सूची में चुनावी बॉन्ड खरीदने वालों की जानकारी है। दूसरी सूची में राजनीतिक दलों को मिले बॉन्ड का ब्योरा है। सुप्रीम कोर्ट ने आयोग को 15 मार्च तक यह ब्योरा सार्वजनिक करने का आदेश दिया था। electoral bonds data

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इससे पहले भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन दिनेश कुमार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया था। इसमें बताया गया था कि सुप्रीम कोर्ट के 11 मार्च के निर्देश के मुताबिक चुनावी बॉन्ड से जुड़ी उपलब्ध जानकारी 12 मार्च की शाम तक चुनाव आयोग को दे दी गई है। स्टेट बैंक चेयरमैन ने कहा था- हमने चुनाव को पेन ड्राइव में दो फाइलें दी हैं। एक फाइल में बॉन्ड खरीदने वालों का ब्योरा है। इसमें बॉन्ड खरीदने की तारीख और रकम का जिक्र है। दूसरी फाइल में बॉन्ड भुनाने वाली पार्टियों की जानकारी है।

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स्टेट बैंक की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दिए गए हलफनामे के अनुसार, एक अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 तक 22 हजार 217 चुनावी बॉन्ड खरीदे गए। इनमें से 22 हजार 30 बॉन्ड का पैसा राजनीतिक पार्टियों ने कैश करा लिया है। पार्टियों ने 15 दिन की निर्धारित समय सीमा के भीतर 187 बॉन्ड को कैश नहीं किया, उसकी रकम प्रधानमंत्री राहत कोष में ट्रांसफर कर दी गई।

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By NI Desk

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