नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष के खिलाफ 2018 में पीएमएलए कानून के तहत दर्ज धन शोधन के मामले को खारिज कर दिया है। dk shivakumar supreme court
सर्वोच्च अदालत ने मंगलवार को अपने फैसले में कहा कि भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 120बी के तहत आपराधिक साजिश के मामले में अगर किसी एजेंसी ने किसी को आरोपी बनाया हो, तो यह ईडी की तरफ से धन शोधन का मुकदमा दर्ज करने के लिए पर्याप्त नहीं है।
संदेशखाली मामला सीबीआई को
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस केवी विश्वनाथ की बेंच ने डीके शिवकुमार को राहत देते हुए अपने फैसले में कहा कि अगर पीएमएलए कानून में दिए गए अपराध की साजिश में कोई शामिल रहा हो, तभी मुकदमा चल सकता है। गौरतलब है कि इस मामले में शिवकुमार को सितंबर 2019 में ईडी ने गिरफ्तार भी किया था।
हालांकि बाद में दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी। तब शिवकुमार ने अपने खिलाफ कार्रवाई को भाजपा की साजिश बताया था।
जीएन साईबाबा हाई कोर्ट से बरी
बहरहाल, शिवकुमार और उनके सहयोगियों से जुड़े परिसरों पर 2017 में आयकर विभाग ने छापेमारी की थी। उसके बाद ईडी ने मुकदमा दर्ज किया था। अधिकारियों ने उस समय दावा किया था कि इन छापों में करीब तीन सौ करोड़ रुपए की नकदी बरामद की गई थी। इसके बाद ही ईडी ने धन शोधन की धाराओं के तहत जांच शुरू की थी।
जस्टिस गंगोपाध्याय का इस्तीफा, भाजपा में जाएंगे
डीके शिवकुमार ने इसके खिलाफ 2019 में कर्नाटक हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और ईडी द्वारा जारी समन को खारिज करने की मांग की थी। वहां कोई राहत नहीं मिलने पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। dk shivakumar supreme court