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आयकर मामले में कांग्रेस को राहत नहीं

ओडिशा प्रदेश कांग्रेस:

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की वित्तीय मुश्किल बढ़ती दिख रही है। आयकर के मामले में ट्रिब्यूनल के बाद अब कांग्रेस को हाई कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ कांग्रेस हाई कोर्ट गई थी लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने पार्टी के बैंक खातों पर आयकर विभाग की कार्रवाई पर दखल देने से इनकार कर दिया है। गौरतलब है कि आयकर विभाग ने टैक्स रिटर्न में गड़बड़ियों को लेकर कांग्रेस पर 210 करोड़ का जुर्माना लगाया है। congress tax recovery notice

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कांग्रेस ने आयकर विभाग की कार्रवाई को आयकर अपीलीय ट्रिब्यूनल में चुनौती दी थी। ट्रिब्यूनल ने आठ मार्च को अपने फैसले में आयकर विभाग की कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। दिल्ली हाई कोर्ट से भी राहत नहीं मिलने पर अब बताया जा रहा है कि कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी। हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा और जस्टिस पुरुषइंद्र कुमार कौरव की बेंच ने इस मामले पर 12 मार्च को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। बुधवार को फैसला सुनाते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि आयकर अपीलीय ट्रिब्यूनल के आदेश में दखल देने का कोई कारण नहीं है।

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दूसरी ओर, कांग्रेस के वकील ने दिल्ली हाई कोर्ट से इस मामले में कुछ सुरक्षा देने की गुजारिश की थी। कांग्रेस की तरफ से वकील ने कहा था कि राहत के बिना पार्टी को अपने वित्तीय प्रबंधन में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अदालत में आयकर विभाग के वकील ने बताया कि ओरिजनल टैक्स डिमांड 102 करोड़ रुपए थी। ब्याज समेत यह बढ़ कर 135.06 करोड़ रुपए हो गई है। आयकर विभाग ने अदालत को बताया कि उसने अब तक 65.94 करोड़ रुपए की वसूली की है। कांग्रेस का कहना है कि विभाग ने पहले उसका खाता जब्त किया और फिर उसमें से पैसे निकाल लिए।

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By NI Desk

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