नई दिल्ली। आयकर विभाग के साढ़े तीन हजार करोड़ रुपए के टैक्स नोटिस के मामले में सुप्रीम कोर्ट को राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान आयकर विभाग ने कहा कि वह चुनाव के बीच इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं करेगा। इससे पहले आयकर ट्रिब्यूनल और हाई कोर्ट से कांग्रेस को राहत नहीं मिली थी। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई के दौरान आयकर विभाग ने भरोसा दिया कि अभी लोकसभा चुनाव चल रहा है, इसलिए इन पैसों की वसूली को लेकर कोई करवाई नहीं की जाएगी।
कांग्रेस ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिस पर जस्टिस बीवी नागरत्ना की बेंच ने सुनवाई की। सुनवाई के दौरान आयकर विभाग की ओर से सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कार्रवाई रोकने का भरोसा दिया। अब इस मामले की सुनवाई 24 जुलाई को होगी। तुषार मेहता ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा- हमने 17 सौ करोड़ रुपए का नोटिस भेजा है, लेकिन लोकसभा चुनाव आ रहे हैं। हम फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं करेंगे।
सुनवाई के दौरान आयकर विभाग ने कोर्ट को भरोसा दिया कि अभी चुनाव का समय चल रहा है। इसलिए वह इन पैसों की रिकवरी को लेकर कोई करवाई नहीं करेगी। सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट की सुनवाई के दौरान कहा- 2024 में 20 प्रतिशत भुगतान करने का विकल्प दिया गया। 135 करोड़ रुपए वसूले गए, बाद में 17 सौ करोड़ रुपए की डिमांड की गई है। उन्होंने कहा- यह पूरा मामला चुनाव बाद तय हो सकता है। हम तब तक कोई कार्रवाई नहीं करेंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसीटर जनरल से पूछा- क्या आपने जो डिमांड की है, उसे स्थगित कर रहे है? सॉलिसीटर जनरल ने जवाब दिया- नहीं हम बस ये कह रहे है की हम चुनाव तक कोई कार्रवाई नही करेंगे। मामले की सुनवाई जून के दूसरे हफ्ते में की जाए। कांग्रेस की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने कहा कि ये 35 सौ करोड़ रुपए की मांग है और इन सब पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए।