नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) शनिवार को शराब नीति मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) में पेश हुए। अदालत ने ईडी के समन पर पेश न होने को लेकर जांच एजेंसी द्वारा दर्ज दो मामलों में उन्हें जमानत दे दी। केजरीवाल ईडी के बार-बार समन के बावजूद पूछताछ के लिए पेश नहीं हो रहे थे। Arvind Kejriwal Rouse Avenue Court
इसी को लेकर ईडी ने कोर्ट में केजरीवाल के खिलाफ याचिका दायर की थी। राउज़ एवेन्यू कोर्ट की अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) दिव्या मल्होत्रा (Divya Malhotra) ने 15,000 रुपये के जमानत बांड और 1 लाख रुपये की जमानत राशि पर सीएम को राहत दी।
सीएम की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश गुप्ता (Ramesh Gupta) ने दस्तावेजों के लिए सीआरपीसी की धारा 207 (आपराधिक प्रक्रिया संहिता) के तहत आवेदन पर बहस की। एएसजी एस.वी. राजू ने कहा कि वे कार्यवाही में देरी करना चाहते हैं।
उन्होंने कहा वह जो भी दस्तावेज पाने के हकदार हैं, उन्हें मुहैया करा दिया गया है। मजिस्ट्रेट मल्होत्रा ने दस्तावेजों के लिए सीएम केजरीवाल के आवेदन पर सुनवाई अब 1 अप्रैल के लिए सूचीबद्ध की है। ईडी अभी तक केजरीवाल को 8 समन जारी कर चुकी है।
कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को समन जारी कर 16 मार्च को पेश होने को कहा था। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग जांच में समन का पालन नहीं करने के लिए अरविंद केजरीवाल पर मुकदमा चलाने का अनुरोध करते हुए अदालत में शिकायत दी थी।
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