चंडीगढ़। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम (Gurmeet Ram Rahim) को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उसे रणजीत सिंह मर्डर केस (Ranjit Singh Murder Case) में दोषमुक्त कर दिया है। 2021 में पंचकूला की सीबीआई कोर्ट ने उसे रणजीत सिंह हत्या मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। जिसे बाद में गुरमीत ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। मंगलवार को सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट (High Court) ने सीबीआई कोर्ट द्वारा सुनाए गए फैसले को पलटते हुए गुरमीत राम रहीम द्वारा पेश की गई सभी दलीलों को सही ठहराया और उसे दोषमुक्त कर दिया। इसे गुरमीत के लिए बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है। बता दें कि रणजीत सिंह सिरसा डेरे का पूर्व मैनेजर था।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, एक शक की वजह से आज से 22 साल पहले उसकी हत्या कर दी गई थी। वो हरियाणा के कुरुक्षेत्र का रहने वाला था। उसकी हत्या 10 जुलाई 2002 को गोली मारकर कर की गई थी। इसके बाद मामले की जांच शुरू हुई, लेकिन रणजीत के बेटे जगसीर सिंह (Jagseer Singh) ने 2003 में हाई कोर्ट में याचिका दायर इस केस की जांच सीबीआई कराने की मांग की थी। उन्होंने अपनी याचिका में मौजूदा जांच को लेकर असंतोष जाहिर कर सीबीआई (CBI) से जांच कराने की मांग की थी। इसके बाद जांच की कमान अपने हाथों में संभालने के बाद सीबीआई ने गुरमीत राम रहीम सहित पांच अन्य आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया।
2007 में कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए। हालांकि, पहले इस हत्याकांड में गुरमीत का नाम शामिल नहीं था, लेकिन ड्राइवर खट्टा सिंह (Khatta Singh) के बयान के आधार पर गुरमीत का नाम भी बतौर आरोपी इस मामले में शामिल कर लिया गया। इसके बाद 2021 में सीबीआई कोर्ट ने गुरमीत राम रहीम सहित पांच अन्य आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। यौन शोषण मामले में गुरमीत रोहतक के सुनारिया जेल में 20 साल की सजा काट रहा है।
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