लखनऊ। उत्तर प्रदेश के माफिया मुख्तार अंसारी और उसके सांसद भाई अफजाल अंसारी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उत्तर प्रदेश की गाजीपुर की एमपी, एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर एक्ट में 10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने अंसारी पर पांच लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। एमपी, एमएलए कोर्ट ने गुरुवार को गैंगस्टर एक्ट में मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया था। मुख्तार के भाई और बसपा सांसद अफजाल अंसारी कोचार साल की सजा सुनाई गई है। उन पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।
फैसले के बाद अफजाल को कड़ी सुरक्षा के बीच गाजीपुर जेल भेज दिया गया है, जबकि मुख्तार पहले से ही बांदा जेल में बंद है। इससे पहले तक अफजाल अंसारी जमानत पर था। जिस मामले में मुख्तार को सजा सुनाई गई वह 2010 का है। गाजीपुर के करंडा थाने में मुख्तार पर गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था। इस केस में कपिल देव सिंह हत्याकांड और मीर हसन पर हुए हमले का मामला शामिल था। 2009 में करंडा थाना क्षेत्र के कपिल देव सिंह की हत्या हुई थी, जबकि 2009 में ही मुहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के मीर हसन ने मुख्तार अंसारी पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कराया था। मुख्तार अंसारी इन दोनों मामलों में निचली अदालत से बरी हो चुका है, लेकिन इन्हीं दोनों मामलों को लेकर गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया था। इसमें उसे दोषी करार देते हुए सजा सुनाई गई।