लखनऊ। नाबालिग से बलात्कार के मामले में दोषी ठहराए गए भाजपा के विधायक रामदुलार गोंड को शुक्रवार को अदालत ने 25 साल की सजा सुनाई है। करीब नौ साल तक चले लंबे मुकदमे में भाजपा विधायक को कोर्ट ने पिछले दिनों दोषी करार दिया था। शुक्रवार को सजा पर बहस के बाद अदालत ने विधायक को 25 साल की कैद की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश ने भाजपा विधायक पर 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की रकम पीड़िता को पुनर्वास के लिए दी जाएगी।
सजा पर बहस के दौरान अपने छोटे बच्चों का हवाला देकर विधायक रामदुलार गोंड ने कम सजा देने की अपील की थी। 25 साल की सजा मिलने के बाद रामदुलार गोंड की विधायकी चली जाएगी। बहरहाल, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र की दुद्धी विधानसभा सीट के मौजूदा विधायक रामदुलार गोंड के खिलाफ चार नवंबर 2014 को इस क्षेत्र की रहने वाली एक नाबालिग ने दुष्कर्म और पॉक्सो के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि विधायक उससे लगातार एक साल से दुष्कर्म कर रहा था। उस समय पीड़िता की उम्र मात्र 15 साल थी।
पीड़िता के भाई ने बताया कि वारदात के समय रामदुलार गोंड की पत्नी सुरतन देवी ग्राम प्रधान थीं। रामदुलार गोंड की छवि एक दबंग नेता की थी। दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के आरोपी होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने रामदुलार गोंड को टिकट दिया और 2022 में वे दुद्धी क्षेत्र से भाजपा के विधायक चुने गए।