बेंगलुरू। मैसुरू शहरी विकास प्राधिकरण यानी मुडा की जमीन में हुए कथित घोटाले के आरोपी मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ लोकायुक्त की जांच होगी। बेंगलुरू की विशेष अदालत ने बुधवार को इस मामले में कर्नाटक लोकायुक्त को जांच करने का आदेश दिया। लोकायुक्त की मैसूरू जिला पुलिस को जांच की रिपोर्ट तीन महीने में सौंपनी होगी। इससे एक दिन पहले मंगलवार को कर्नाटक हाई कोर्ट ने सिद्धारमैया के खिलाफ जमीन घोटाले से जुड़े मामले में राज्यपाल की ओर से दिए गए जांच के आदेश को सही बताया था।
हाई कोर्ट के जज जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने मंगलवार को कहा था- याचिका में जिन बातों का जिक्र है, उसकी जांच जरूरी है। केस में मुख्यमंत्री का परिवार शामिल है, इसलिए याचिका खारिज की जाती है। इससे पहले राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने 16 अगस्त को भ्रष्टाचार निरोधक कानून और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की कई धाराओं के तहत सिद्धारमैया के खिलाफ केस चलाने की अनुमति दी थी। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल के आदेश को 19 अगस्त को हाई कोर्ट में चुनौती दी।
मैसुरू शहरी विकास प्राधिकरण से जुड़े कथित घोटाले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उनकी पत्नी, साले और कुछ अधिकारियों के खिलाफ शिकायत की गई है। सामाजिक कार्यकार्त टीजे अब्राहम, प्रदीप और स्नेहमयी कृष्णा का आरोप है कि मुख्यमंत्री ने मुडा अधिकारियों के साथ मिलकर महंगी साइट्स को धोखाधड़ी से हासिल किया।