शिमला। विवाद का कारण बनी हिमाचल प्रदेश के शिमला की संजौली में मस्जिद की ऊपर की तीन मंजिलें तोड़ी जाएंगी। इस मस्जिद के अवैध निर्माण को तोड़ने का आदेश शनिवार को नगर निगम आयुक्त की कोर्ट ने दिए। आदेश में कहा गया है- अवैध रूप से बनाई गईं तीन मंजिलें मस्जिद कमेटी अपने खर्चे पर गिराएगी। हालांकि संजौली की मस्जिद कमेटी ने खुद 12 सितंबर को एक आवेदन नगर निगम आयुक्त के कोर्ट को दी थी, जिसमें ऊपर की तीन मंजिलें गिराने का प्रस्ताव था।
मस्जिद कमेटी की ओर से दी गई इस अंडरटेकिंग के आधार पर निगम आयुक्त भूपेंद्र अत्रि ने फाइनल ऑर्डर से पहले अंतरिम आदेश जारी किए। अब इस मामले में अगली सुनवाई 21 दिसंबर को होगी। नगर आयुक्त की कोर्ट ने संजौली मस्जिद के आसपास रह रहे स्थानीय रहवासियों की इस केस में पार्टी बनने के लिए दी गई अर्जी को खारिज कर दिया। इस अर्जी पर सवा घंटे बहस हुई।
गौरतलब है कि संजौली में आजादी से पहले बनी इस मस्जिद में सिर्फ दो मंजिलें थीं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि साल 2010 में यहां अवैध निर्माण शुरू किया गया। 2010 में ही नगर निगम ने अवैध निर्माण रोकने का नोटिस दिया। साल 2020 तक अवैध निर्माण रोकने के लिए 35 नोटिस दिए गए। तब तक मस्जिद दो मंजिल से पांच मंजिल बना दी गई। निगम आयुक्त कोर्ट में सुनवाई भी चलती रही और निर्माण भी जारी रहा। इसके बाद स्थानीय लोगों ने मामला अपने हाथ में लेकर प्रदर्शन शुरू किया, जिससे बाद आनन फानन में कार्रवाई हो गई।