नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द करने की मांग वाली याचिका पर शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने यह याचिका दायर की है। इस पर हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने पूछा है कि इस मामले में केंद्र का क्या मानना है। हाई कोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस विभु बाखरू और जस्टिस तुषार राव गेडेला की बेंच ने सरकार के वकील से जवाब मिलने तक आगे के निर्देशों को स्थगित कर दिया है। अदालत ने हालांकि स्वामी की याचिका पर औपचारिक नोटिस जारी नहीं किया।
सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए प्रॉक्सी वकील ने कोर्ट को बताया कि मामले पर केंद्र सरकार की तरफ से पेश होने के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता नामित किया गया है। नए वकील को मामला समझने के लिए समय चाहिए। इस पर कोर्ट ने मामले की सुनवाई 13 जनवरी 2025 को तय कर दी। पिछली सुनवाई पर छह नवंबर को हाई कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दाखिल करने वाले विग्नेश शिशिर को दो हफ्ते में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था।
दिल्ली हाई कोर्ट में सुब्रमण्यम स्वामी ने याचिका दाखिल की थी। उन्होंने राहुल की भारतीय नागरिकता रद्द करने की मांग की है। लखनऊ हाई कोर्ट में दायर याचिका में विग्नेश शिशिर ने दावा किया है कि राहुल गांधी का पासपोर्ट लाल रंग का है और उस पर उनकी ब्रिटिश नागरिकता लिखी गई है। तभी यह भी सवाल है कि क्या उनके पास दो पासपोर्ट हैं और दो देशों की नागरिकता है?