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केजरीवाल पर केस चलाने की मंजूरी

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नई दिल्ली। विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। शराब नीति में हुए कथित घोटाले से जुड़े धन शोधन के मामले में उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी को मिल गई है। दिल्ली के उप राज्यपाल वीके सक्सेना ने शनिवार को ईडी को शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ केस चलाने की इजाजत दे दी।

ईडी ने पांच दिसंबर को उप राज्यपाल से केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी थी। गौरतलब है कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आप सुप्रीमो केजरीवाल के खिलाफ ईडी  ने इस साल मार्च में धन शोधन निरोधक कानून यानी पीएमएलए के तहत केस दर्ज किया था। 21 मार्च को चार घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। पांच महीने तक जेल में रहने के बाद केजरीवाल को इस केस में जमानत मिल गई थी।

जमानत मिलने के बाद भी ईडी की विशेष अदालत में सुनवाई नहीं शुरू पाई थी क्योंकि केजरीवाल ने मुकदमा शुरू करने से पहले जरूरी अनुमति नहीं होने का मुद्दा उठाया था। बहरहाल, केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की सूचना आने के बाद दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आप के नंबर दो नेता मनीष सिसोदिया ने कहा- ईडी मंजूरी की कॉपी क्यों नहीं दिखा रही है। उन्होंने कहा- बाबा साहब के अपमान के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए इन्हें जुमलेबाजी बंद करनी चाहिए। सिसोदिया ने यह भी कहा कि केजरीवाल ने शनिवार को ही अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना शुरू की है।

असल में जिस समय ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा किया था उस समय वे दिल्ली के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। इस आधार पर केजरीवाल का कहना था कि केस चलाने के लिए ईडी के पास आवश्यक मंजूरी नहीं थी। इसके बावजूद ट्रायल कोर्ट ने ईडी के आरोपपत्र पर कार्रवाई की। हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट से इस मामले में केजरीवाल की अपील खारिज कर दी, जिसके बाद वे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। जहां कोर्ट ने उनके हक में फैसला सुनाया।

सुप्रीम कोर्ट ने छह नवंबर को फैसला सुनाते हुए कहा था कि लोक सेवक पर सरकार की अनुमति के बिना पीएमएलए की धाराओं के तहत केस नहीं चलाया जा सकता है। यह नियम सीबीआई और राज्य पुलिस पर भी लागू होगी। इसके बाद ईडी ने उप राज्यपाल से इजाजत मांगी। इसके बाद ईडी ने उप राज्यपाल से इजाजत मांगी। अब खबर है कि उप राज्यपाल ने केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। गौरतलब है कि ईडी के गिरफ्तार करने के कुछ दिन बाद उनको इसी मामले में सीबीआई ने भी गिरफ्तार किया। वे 156 दिन जेल में रहने के बाद जमानत पर छूटे हैं।

By NI Desk

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