प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में गुरूवार को कहा कि यह वाद सुनवाई योग्य है। अदालत ने इस वाद में मुद्दे तय करने के लिए 12 अगस्त की तिथि निर्धारित की। वाद की पोषणीयता को लेकर मुस्लिम पक्ष की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन ने मुकदमे के औचित्य के संबंध में मुस्लिम पक्ष की दलीलें खारिज कर दीं।
हाईकोर्ट के निर्णय के बाद हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने संवाददाताओं से कहा कि इन वादों को नहीं माने जाने के लिए मुस्लिम पक्ष की ओर से जो भी दलीलें दी गई, उन्हे अदालत ने खारिज कर दिया हैं।
उन्होंने कहा कि इस निर्णय के बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय सभी 18 मामलों पर सुनवाई जारी रखेगा। वाद के औचित्य को लेकर मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति की थी कि यह वाद समय सीमा से बाधित है क्योंकि उनके पक्ष ने 12 अक्टूबर, 1968 को एक समझौता किया था और इस समझौते की पुष्टि 1974 में दिए गए एक दीवानी मुकदमे के निर्णय में की गई है।
मुस्लिम पक्ष ने कहा था कि एक समझौते को चुनौती देने की समय सीमा तीन वर्ष है, लेकिन यह वाद 2020 में दायर किया गया था इसलिए मौजूदा वाद समय सीमा बाधित है। ये मुकदमे शाही ईदगाह मस्जिद के ढांचे को हटाकर कब्जा दिलाने और मंदिर का पुनर्निर्माण कराने की मांग के साथ दायर किये गये हैं।