नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कर्नाटक हाई कोर्ट के एक जज द्वारा सुनवाई के दौरान दिए गए विवादित बयानों पर नाराजगी जताई है। अदालत ने इस मामले में जवाब मांगा है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने हाई कोर्ट के जज जस्टिस वेदव्यासचार श्रीशानंद के बयानों पर कर्नाटक हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को दो हफ्ते में रिपोर्ट देने को कहा है। चीफ जस्टिस ने इस मामले में अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणि और सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता से भी मदद मांगी है।
इस बीच जज के बयान की वीडियो क्लिप वायरल होने के बाद कर्नाटक हाई कोर्ट ने कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग के गलत इस्तेमाल के खिलाफ चेतावनी दी है। असल में जस्टिस श्रीशानंद के दो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। एक वीडियो में वे पश्चिमी बेंगलुरु के एक मुस्लिम इलाके को पाकिस्तान कहते दिख रहे हैं तो दूसरी वीडियो में वे एक महिला वकील को फटकार लगाते हुए अंडरगारमेंट की बात कर रहे हैं। यूट्यूब चैनल से वीडियो क्लिप वायरल होने के एक दिन बाद कर्नाटक हाई कोर्ट ने अपनी अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करने से आधा घंटे पहले एक डिस्क्लेमर दिया। इसमें बिना परमिशन वीडियो रिकॉर्ड करने पर रोक लगा दी गई है।