राज्य-शहर ई पेपर व्यूज़- विचार

आज पेश हो सकता है आयकर बिल

budget 2025Image Source: ANI

नई दिल्ली। केंद्र सरकार बजट सत्र के पहले चरण के आखिरी दिन गुरुवार, 13 फरवरी को नया आयकर बिल पेश कर सकती है। बजट पेश करते हुए एक फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि अगले हफ्ते आयकर बिल पेश होगा। हालांकि इसमें देरी हो गई है। बताया जा रहा है कि नए आयकर बिल के मसौदे में काट छांट हुई है, जिससे इसके दो सौ पन्ने कम हो गए हैं। यह बिल छह दशक पुराने मौजूदा आयकर कानून की जगह लेगा। प्रस्तावित कानून को आयकर कानून 2025 कहा जाएगा और इसके अप्रैल 2026 से प्रभावी होने की उम्मीद है।

नए आयकर कानून में कुछ चीजों में स्पष्टता लाने का प्रयास किया गया है। नए कानून में असेसमेंट ईयर की जगह टैक्स ईयर कहा जाएगा। बताया जा रहा है कि नए विधेयक में 622 पन्ने हैं, जो पहले 823 थे। इसमें दो अनुसूची बढ़ाई गई है और दो सौ से ज्यादा धाराएं बढ़ाई गई हैं। बताया जा रहा है कि नए बिल में क्रिप्टो एसेट्स को अघोषित आय के तहत गिना जाएगा। बिल में टैक्सपेयर्स चार्टर को शामिल किया गया है, जो टैक्स का भुगतान करने वालों के अधिकारों की रक्षा करेगा और टैक्स प्रशासन को ज्यादा पारदर्शी बनाएगा।

यह चार्टर टैक्स अधिकारियों के अधिकारों और जिम्मेदारियों को भी स्पष्ट करेगा। इस बिल की एक खास बात यह है कि इसमें वेतन से संबंधित कटौतियां, जैसे कि स्टैंडर्ड डिडक्शन, ग्रेच्युटी और लीव एनकैशमेंट को अब एक ही जगह पर सूचीबद्ध कर दिया गया है। गौरतलब है कि अगले वित्त वर्ष के बजट में आयकर को लेकर सरकारर की ओर से बड़ी राहत दी गई है। नया टैक्स रिजीम चुनने पर अब 12 लाख रुपए तक की कमाई पर कोई आयकर नहीं देना होगा। नौकरीपेशा लोगों के लिए 75 हजार के स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ यह छूट 12.75 लाख रुपए हो जाएगी।

By NI Desk

Under the visionary leadership of Harishankar Vyas, Shruti Vyas, and Ajit Dwivedi, the Nayaindia desk brings together a dynamic team dedicated to reporting on social and political issues worldwide.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *