नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने ओल्ड राजेंद्र नजर स्थित राऊ आईएएस स्टडी सर्कल (Rau IAS Study Circle) के बेसमेंट में तीन छात्रों की मौत के मामले में शुक्रवार को सीबीआई जांच (CBI Inquiry) के आदेश दे दिए। हाईकोर्ट ने कहा है कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन (Central Vigilance Commission) की निगरानी में सीबीआई इस मामले की जांच करेगी। दिल्ली नगर निगम कमिश्नर ने सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट को बताया कि इलाके में बरसाती पानी की निकासी की व्यवस्था ठीक नहीं है।
उन्होंने कहा कि कई जगहों पर निवासियों और दुकानदारों ने अतिक्रमण कर रखा है, जिसके चलते बरसाती पानी की निकासी में दिक्कत होती है। नगर निगम कमिश्नर ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि इलाके में अवैध निर्माण और अनधिकृत अतिक्रमण को तुरंत हटाया जाएगा और एमसीडी के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में सीबीआई जांच के आदेश देने के साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली नगर निगम (Delhi Municipal Corporation) को बरसाती पानी की निकासी की व्यवस्था में सुधार करने के लिए कहा है।
बता दें कि बीते दिनों दिल्ली में हुई बारिश से ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के बेसमेंट में पानी भर गया था और उसमें डूबकर यूपीएससी की तैयारी करने वाले एक छात्र और दो छात्राओं की मौत हो गई थी। इस मामले में दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने मजिस्ट्रेट से जांच के आदेश दिए थे। दिल्ली पुलिस ने कोचिंग मालिक अभिषेक गुप्ता (Abhishek Gupta) और कोऑर्डिनेटर देशराज सिंह (Desraj Singh) को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था, जहां से दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत भेज दिया गया।
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