नई दिल्ली। इस साल नवंबर में दिवाली है लेकिन उससे पहले पटाखों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि देश भर में पटाखों पर पाबंदी के मामले पर 2018 का अदालत का फैसला बरकरार रहेगा। इस दिवाली भी पटाखों पर पाबंदी जारी रहेगी। इसके साथ ही अदालत ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली, एनसीआर को छोड़ कर देश में ग्रीन पटाखों की इजाजत रहेगी।
अदालत ने विस्तार से फैसला सुनाते हुए कहा है कि, पटाखों में बेरियम के इस्तेमाल पर रोक रहेगी। अदालत ने कहा है कि लड़ियों, रॉकेट आदि पटाखों पर पाबंदी जारी रहेगी। पटाखा बनाने वालों ने बेरियम केमिकल के इस्तेमाल की इजाजत मांगी थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर दोहराया कि बेरियम को पटाखों में बतौर केमकिल इस्तेमाल की इजाजत नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद दिल्ली सरकार का पटाखों पर लगाया गया पूरी तरह से बैन जारी रहेगा। अदालत ने कहा कि देश भर की एजेंसियां सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करें। जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस एमएम सुंदरेश की बेंच ने पटाखा निर्माताओं की बैन हटाने की याचिका पर फैसला सुनाया है।