filing ITR: हर साल करदाताओं का सिरदर्द बनकर आने वाले ITR फाइलिंग की लास्ट डेट भी धीरे-धीरे करीब आ रही है. 31 जुलाई तक सभी करदाताओं को हर हाल में अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करना होगा. (ITR FILLING) अगर ITR भरने में आपने लेट हो गए है तो लेट फीस के साथ जुर्माना और ब्याज भी भरना पड़ सकता है. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि इनकम टैक्स विभाग कुछ करदाताओं को 31 जुलाई के बाद भी रिटर्न भरने की छूट देता है. ऐसे करदाताओं के लिए डेडलाइन भी अलग बनाई जाती है.
यह बात तो सभी को पता ही है कि वित्तवर्ष 2023-24 का ITR भरने की शुरुआत 1 अप्रैल से ही हो चुकी है. नौकरीपेशा, सैलरी और पेंशन पाने वाले इंडीविजुअल्स, एचयूएफ और ऐसे अकाउंट्स बुक जिनके ऑडिट की जरूरत नहीं है,(ITR FILLING) उनके लिए आईटीआर फाइलिंग की लास्ट डेट 31 जुलाई रखी है. लेकिन, कुछ ऐसे भी करदाता हैं जिन्हें इस डेडलाइन के बाद भी रिटर्न भरने की सुविधा मिलती है. इनकम टैक्स विभाग इन करदाताओं को 3 महीने ज्यादा समय देता है.
31 अक्टूबर है डेडलाइन
ऐसे कारोबारी जिनके खातों की ऑडिट करने की जरूरत होती है, वे 31 अक्टूबर तक अपना आयकर रिटर्न भर सकते हैं. इनकम टैक्स विभाग इन कारोबारियों को 3 महीने ज्यादा समय देता है, ताकि वे अपने खातों का किसी मान्यता प्राप्त सीए से ऑडिट करा सकें और उसके बाद अपना ITR फाइल कर सकें. अगर इंडीविजुअल्स का भी कोई ऐसा अकाउंट है जिसे ऑडिट की जरूरत है तो उन्हें भी 31 अक्टूबर तक का समय दिया जाता है. इनकम टैक्स विभाग कुछ खास तरह के ट्रांजेक्शन को लेकर भी आईटीआर भरने में छूट देता है. अगर किसी बिजनेस को अपने अंतरराष्ट्रीय लेनदेन में ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट लगाने की जरूरत होती है तो ऐसे बिजनेसेस को 30 नंबर तक अपना रिटर्न दाखिल करने की छूट मिलती है. इसमें अंतरराष्ट्रीय लेनदेन के अलावा कुछ खास तरह के घरेलू ट्रांजेक्शन भी शामिल होते हैं.
31 मार्च तक मिलती है सुविधा
आयकर विभाग ने टैक्सपेयर्स के लिए ITR भरने को लेकर और भी छूट दे रखी है. अगर किसी को रिवाइज ITR भरना है तो उसे 31 दिसंबर तक का टाइम मिलता है. इसके अलावा देरी से रिटर्न भरने वालों को भी 31 दिसंबर तक समय दिया जाता है. हालांकि, ऐसे करदाताओं को जुर्माना और ब्याज और लेट फीस भी भरना पड़ेगा. अगर आप अपडेटेड रिटर्न भरना चाहते हैं तो इसके लिए 31 मार्च 2027 तक का समय है. अपडेट रिटर्न भरने के लिए जिस भी आकलन वर्ष में आपने ITR दाखिल किया है, उससे 2 साल आगे तक का समय मिलता है.
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