राज्य-शहर ई पेपर व्यूज़- विचार

योगी सरकार को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक निकाय चुनाव पर लगाई रोक!

लखनऊ | UP Nikay Chunav: सुप्रीम कोर्ट ने यूपी की योगी सरकार को बड़ी राहत दी है। यूपी में स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण (obc reservation) मामले पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले के एक हिस्से पर रोक लगा दी है। जिसमें निकाय चुनाव जल्द कराने का आदेश दिया गया था। बता दें कि, हाईकोर्ट ने 31 जनवरी से पहले निकाय चुनाव कराए जाने का आदेश दिया था।

ये भी पढ़ें:- महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अनिल परब पर ईडी की गाज, करोड़ों की जमीन कुर्क

UP Nikay Chunav: सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान कहा है कि अगले आदेश तक इस फैसले पर रोक जारी रहेगी। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार की याचिका पर सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है। अब तीन हफ्ते बाद फिर से इस मामले की अगली सुनवाई होगी।

ये भी पढ़ें:- पूर्व सांसद जयाप्रदा को मिली ज़मानत

ये भी पढ़ें:- राजस्थान कांग्रेस में 100 ब्लॉक अध्यक्ष नियुक्त

वहीं यूपी सरकार ने कहा कि पिछड़ा वर्ग आयोग 31 मार्च तक रिपोर्ट दे देगा। जिन निकायों के कार्यकाल खत्म हो रहा है, वहां चुने हुए निकाय की बजाय 3 सदस्यों की प्रशासनिक कमिटी काम कर सकती है।

ये भी पढ़ें:- इंडिया गेट पर फेरी वालों से झड़प

डिप्टी सीएम बोले- अखिलेश यादव जी एंड कंपनी को करारा जवाब
UP Nikay Chunav:  सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिलने के बाद उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इसका स्वागत करते हुए ट्वीट किया कि- नगर निकाय चुनाव में हाईकोर्ट के पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के बिना चुनाव कराने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, रोक के आदेश का स्वागत करता हूं! सपा मुखिया अखिलेश यादव जी एंड कंपनी जो स्वयं पिछड़ो के विरोधी हैं उनको करारा जबाब है।

ये भी पढ़ें:- लखनऊ में कोविड रोधी टीके का भंडार खत्म

ये भी पढ़ें:- राहुल को मिला आरएलडी व किसानों का साथ

Tags :

By NI Desk

Under the visionary leadership of Harishankar Vyas, Shruti Vyas, and Ajit Dwivedi, the Nayaindia desk brings together a dynamic team dedicated to reporting on social and political issues worldwide.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

और पढ़ें