नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार के मंत्री रहे सत्येंद्र जैन को स्वास्थ्य के आधार पर अंतरिम जमानत मिल गई है। गिरफ्तारी के 360 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को जैन को छह हफ्तों की जमानत दी। उन्हें 11 जुलाई तक कोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। 10 जून को उन्हें दोबारा कोर्ट में पेश होना होगा। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा- जैन की सेहत को देखते हुए उन्हें छोड़ा जाए। इस दौरान वे दिल्ली से बाहर नहीं जाएंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत देते हुए कई शर्तें रखी हैं। अदालत ने कहा- हम सत्येंद्र जैन को प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराने की इजाजत देते हैं। जैन किसी भी गवाह को प्रभावित नहीं करेंगे। अदालत की इजाजत के बगैर वे दिल्ली से बाहर नहीं जाएंगे। अदालत ने यह भी कहा कि जमानत के दौरान जो भी इलाज किया जा रहा है, उसके दस्तावेज अदालत के सामने पेश किए जाएं।
सत्येंद्र जैन की ओर से वरिष्ठ वकील और कांग्रेस नेता अभिषेक सिंघवी और ईडी की ओर से अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल एसवी राजू ने सुप्रीम कोर्ट में दलीलें पेश कीं। गौरतलब है कि सत्येंद्र जैन को पिछले साल 31 मई को ईडी ने गिरफ्तार किया था। बहरहाल, शुक्रवार को उनको जमानत देते हुए जस्टिस जेके माहेश्वरी ने कहा- यह आदेश केवल मेडिकल ग्राउंड तक ही सीमित है। हम सत्येंद्र जैन को मेडिकल ग्राउंड पर जमानत देते हैं। उन्हें कोई बयान नहीं देना है और न गवाहों से मिलना है।