नई दिल्ली। शराब नीति में हुए कथित घोटाले से जुड़े प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के मामले में भी दिल्ली हाई कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस दिनेश शर्मा ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि आरोप बेहद गंभीर प्रकृति के हैं, इसलिए उन्हें छह हफ्ते के लिए रिहा करना मुश्किल है। सिसोदिया ने अपनी पत्नी की खराब सेहत का हवाला देते हुए जमानत याचिका दाखिल की थी, जिस पर शनिवार को फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने उनको पत्नी से मिलने की इजाजत दे दी है।
अदालत ने सोमवार को फैसले के दौरान कहा कि मनीष सिसोदिया की पत्नी की तबीयत को देखते हुए यह निर्देश जारी किया जाता है कि सीमा सिसोदिया को बेहतर मेडिकल सेवाएं मुहैया कराई जाएं। इलाज कहां करवाना है, यह सीमा और परिवार की पसंद पर निर्भर करेगा। हालांकि, कोर्ट का सुझाव है कि एम्स के डॉक्टर्स का बोर्ड उनकी जांच कर सकता है। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि जिस दिन सीमा सिसोदिया चाहें उसी दिन मनीष सिसोदिया को पत्नी से मिलवाने के लिए सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे के बीच घर या अस्पताल ले जाया जाए। अदालत ने साथ ही पुलिस आयुक्त को इस बात का ध्यान रखने को कहा कि घर या अस्पताल के बाहर मीडिया मौजूद न हो।
इस बीच दूसरी ओर शराब नीति से जुड़े कथित घोटाले में सीबीआई के केस में पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत छह जुलाई तक बढ़ा दी गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई से सिसोदिया के खिलाफ दायर आरोपपत्र और पूरक आरोपपत्र सहित सभी दस्तावेजों की कॉपी जमा करने कहा है। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री सिसोदिया को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया।