नई दिल्ली। आबकारी नीति घोटाले (Manish Sisodia) के सिलसिले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) को सोमवार को उनकी हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद राउज एवेन्यू जिला अदालत (Rouse Avenue district court) में पेश किया जाएगा।
सूत्रों ने दावा किया है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) उनकी आगे की हिरासत की मांग नहीं कर सकती है। सूत्रों ने यह भी कहा कि पूछताछ के दौरान सिसोदिया का सामना उनके पूर्व सचिव सी. अरविंद, पूर्व आबकारी आयुक्त अरवा गोपी और मामले के कुछ और गवाहों से कराया गया।
सीबीआई के सूत्रों ने दावा किया है कि सिसोदिया टालमटोल कर रहे थे और बोल नहीं रहे थे। सीबीआई सूत्रों ने कहा कि जनवरी में उन्होंने सिसोदिया के कार्यालय से एक कंप्यूटर जब्त किया था। बाद में पता चला कि कंप्यूटर से फाइलें और अन्य डेटा डिलीट कर दिए गए थे। इसके बाद सीबीआई ने डिलीट की गई फाइलों को फिर से हासिल करने के लिए कंप्यूटर को एफएसएल के पास भेजा।
अब एफएसएल ने उन्हें रिपोर्ट देकर कंप्यूटर से डिलीट की गई पूरी फाइल को बरामद कर लिया है। गिरफ्तारी के एक दिन बाद सिसोदिया ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। सीबीआई ने आरोप लगाया है कि सिसोदिया ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में अहम भूमिका निभाई थी। (आईएएनएस)