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डीजीसीए ने गो फर्स्ट को यात्रियों को रिफंड देने का दिया निर्देश

नई दिल्ली। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) (DGCA) के प्रमुख विक्रम देव दत्त ने गो फर्स्ट (Go First) को उन यात्रियों को रिफंड देने का निर्देश दिया है, जिन्होंने नियमों द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर एयरलाइन की रद्द उड़ानों पर टिकट बुक किया है।

इस बीच, गो फर्स्ट ने डीजीसीए के कारण बताओ नोटिस का भी जवाब दिया है, जो मंगलवार को जारी किया गया था, क्योंकि एयरलाइन ने धन की कमी और स्वैच्छिक दिवालियापन फाइलिंग के कारण बिना किसी पूर्व सूचना के उड़ानें रद्द कर दी थीं। जवाब में, एयरलाइन ने कहा कि वह उन यात्रियों के लिए रिफंड या पुनर्निर्धारण विकल्प प्रदान करने के लिए काम कर रही है, जिन्होंने उनके साथ उड़ान भरने के लिए पहले ही बुकिंग कर ली है।

डीजीसीए के एक अधिकारी के अनुसार, गो फर्स्ट ने डीजीसीए को सूचित किया कि उन्होंने दिवाला दिवालियापन संहिता (आईबीसी) की धारा 10 के तहत राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है। एयरलाइन ने यह भी कहा कि उसने बुधवार से शुरू होने वाले तीन दिनों के लिए निर्धारित उड़ान संचालन को निलंबित कर दिया है और एनसीएलटी के समक्ष आवेदन के परिणाम के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगी।

गो फर्स्ट की प्रतिक्रिया की जांच करने के बाद, डीजीसीए प्रमुख ने मौजूदा नियमों के तहत एक आदेश जारी किया जिसमें एयरलाइन को निर्धारित समयसीमा के भीतर यात्रियों के लिए रिफंड की प्रक्रिया करने का निर्देश दिया गया। डीजीसीए के अधिकारी ने कहा कि गो फर्स्ट के बिना किसी पूर्व सूचना के संचालन को अचानक निलंबित करने के फैसले के कारण होने वाली यात्रियों की असुविधा को कम करने के लिए संगठन प्रतिबद्ध है।

गो फर्स्ट ने अपनी स्वैच्छिक दिवालियापन फाइलिंग के बाद 9 मई तक अपनी उड़ानें रद्द करने का समय बढ़ा दिया है। एयरलाइन ने शुरुआत में बुधवार और गुरुवार को उड़ानें रद्द कर दी थीं, लेकिन बाद में रद्दीकरण को शुक्रवार तक बढ़ा दिया।(आईएएनएस)

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By NI Desk

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