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गोरखनाथ मंदिर में सुरक्षाकर्मियों पर हमला करने वाले मुर्तजा को सजा-ए-मौत का ऐलान

लखनऊ | Gorakhnath Temple Attack Murtaza: करीब 9 महीने पहले गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में तैनात सुरक्षाकर्मियों पर जानलेवा हमला करने वाले अहमद मुर्तजा को सजा का ऐलान कर दिया गया है। मुर्तजा को उसके इस दुष्ट कृत्य के लिए सजा-ए-मौत का ऐलान किया गया है।

गौरतलब है कि, उत्तर प्रदेश के गोरखनाथ थाने में 4 अप्रैल 2022 को मुर्तजा के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। जिसके बाद मामले में एटीएस ने जांच कर चार्जशीट लगाई थी। अहमद मुर्तजा अब्बासी को एनआईए कोर्ट ने आईपीसी की धारा 121 में मौत की सजा और 307 आईपीसी में आजीवन कारावास की सजा का ऐलान किया। उसके खिलाफ चल रहे मामले में 9 महीने में सुनवाई पूरी कर सजा सुनाई गई है।

सोमवार को इस मामले में एटीएस, एनआईए स्पेशल कोर्ट ने आरोपी अहमद मुर्तजा को फांसी की सजा सुनाई है। अहमद मुर्तजा को यूएपीए, देश के खिलाफ जंग छेड़ने, जानलेवा हमले में दोषी पाया गया था।

नेपाल भी गया था हमले का आरोपी
हमले पकड़े जाने के बाद रिकार्ड 60 दिनों की न्यायिक जांच में एनआईए को पता चला कि गोरखनाथ मंदिर का हमलावर मुर्तजा नेपाल भी गया था और पुलिस को उसके पास से कई संदिग्ध दस्तावेज भी मिले थे।

गोरखनाथ मंदिर में हथियार से सुरक्षाकर्मियों पर किया था हमला
Gorakhnath Temple Attack Murtaza: बता दें कि, गोरखनाथ पीठ में अहमद मुर्तजा अब्बास ने हथियार लेकर प्रवेश किया और फिर हथियार को लहराते हुए मंदिर की सुरक्षा में लगे उत्तर प्रदेश प्रोविंशियल आर्म्ड कांस्टेबुलरी के पुलिसकर्मियों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया था। साथ ही मंदिर के पास मौजूद लोगों को हथियार से डराते हुए हमला की कोशिश की थी। हालांकि सुरक्षाकर्मियो ने भी साहस का परिचय देते हुए मुर्तजा पीछा करते हुए गिरफ्तार कर लिया था। जिसके बाद मंदिर परिसर में हड़कंप मच गया था।

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By NI Desk

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