नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में दिल दहलाने वाले श्रद्धा वालकर हत्याकांड में दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को आरोपपत्र दाखिल कर दिया। दिल्ली पुलिस की 66 सौ से ज्यादा पन्नों के आरोपपत्र में इस हत्याकांड से जुड़े तमाम पहलुओं को शामिल किया गया है। पुलिस ने इस मामले के मुख्य आरोपी आफताब पूनावाला को भी मंगलवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश किया। पेशी के दौरान आफताब ने अपना वकील बदलने की मांग की और साथ ही उसने कहा कि चार्जशीट की कॉपी उसके वकील की जगह उसे दी जाए। पुलिस ने अपनी चार्जशीट में कहा है कि श्रद्धा के एक पुराने दोस्त से मिलने के बाद आफताब ने उसकी हत्या कर दी।
श्रद्धा मामले में आरोपपत्र दाखिल करने के बाद दिल्ली पुलिस की संयुक्त आयुक्त मीनू चौधरी ने कहा- हमने श्रद्धा वालकर के पिता से मिली शिकायत के बाद 12 नवंबर को आफताब को गिरफ्तार किया था। इस हत्याकांड की जांच के लिए हमने नौ टीमें बनाई थी। जांच में कहीं से भी कोई कमी ना रह जाए इसके लिए हमने अपनी टीमों को हरियाणा, हिमाचल और महाराष्ट्र भी भेजा। उन्होंने कहा- जांच के दौरान हमारा मकसद पहले श्रद्धा के शरीर के अन्य हिस्सों को इकट्ठा करना था। इसमे काफी मेहनत और कई दिन लगे।
मीनू चौधरी ने आगे कहा- मामले के जांच के दौरान हमारी टीम ने तकनीक और विज्ञान की भी काफी मदद ली। हमने डीएनए टेस्ट कराया, फॉरेंसिक टेस्ट भी कराए गए। मीनू चौधरी ने कहा कि आरोपी आफताब कहीं पुलिस से झूठ तो नहीं बोल रहा या कुछ छिपा तो नहीं रहा, ये जानने के लिए उसका नार्को टेस्ट भी करवाया गया। इस मामले की जांच में एफएसएल और सीएफएसएल की भी मदद ली गई। उन्होंने कहा- चार्जशीट दाखिल करने से पहले हमने इस मामले की जांच के दौरान डेढ़ सौ से ज्यादा गवाहों के बयान भी दर्ज किए।
जांच के दौरान पता चला कि आरोपी ने श्रद्धा के शव को काटने के लिए पांच से ज्यादा हथियारों का इस्तेमाल किया था। मीनू चौधरी ने कहा- इस पूरे मामले को लेकर हमने धारा 302 और 201 के तहत चार्जशीट दाखिल की है।