अहमदाबाद। सूरत की एक अदालत द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाने के बाद अब हाई कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। केजरीवाल का कसूर यह है कि उन्होंने सूचना कानून के तहत आवेदन दे कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री मांगी थी। मुख्य सूचना आयुक्त ने गुजरात यूनिवर्सिटी को आदेश भी दे दिया था वह नरेंद्र मोदी की डिग्री दिखाई। हाई कोर्ट ने सूचना आयुक्त के इस आदेश को भी रद्द कर दिया है और केजरीवाल पर जुर्माना लगा दिया है।
राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त ने गुजरात यूनिवर्सिटी को आदेश दिया था, जिसमें जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए कहा गया था। शुक्रवार को हाई कोर्ट ने इसे खारिज करते हुए कहा कि इस जानकारी की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा, हाई कोर्ट के जज जस्टिस बीरेन वैष्णव ने आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर कोर्ट का समय खराब करने के लिए 25 हजा रुपए का जुर्माना भी लगाया।
मुख्य सूचना आयुक्त के आदेश के खिलाफ गुजरात यूनिवर्सिटी ने हाई कोर्ट में अपील की थी, जिस पर शुक्रवार को फैसला सुनाया गया। गुजरात यूनिवर्सिटी ने मुख्य सूचना आयुक्त के आदेश को सैद्धांतिक तौर पर चुनौती देते हुए कहा था कि 2016 में ही प्रधानमंत्री की डिग्री को अपनी वेबसाइट पर डाल दिया था। गुजरात यूनिवर्सिटी का कहना था कि अरविंद केजरीवाल ने यह मांग केवल राजनीतिक रूप से मुद्दे को सनसनीखेज बनाने के लिए की है।
मुख्य सूचना आयुक्त का आदेश रद्द करने और 25 हजार रुपए जुर्माना लगाए जाने की खबर पर अरविंद केजरीवाल ने ट्विटर पर कहा- क्या देश को ये जानने का भी अधिकार नहीं है कि उनके प्रधानमंत्री कितना पढ़े हैं? कोर्ट में इन्होंने डिग्री दिखाए जाने का जबरदस्त विरोध किया। क्यों? और उनकी डिग्री देखने की मांग करने वालों पर जुर्माना लगा दिया जाएगा? ये क्या हो रहा है? गौरतलब है कि केजरीवाल पिछले कुछ समय से यह एक अभियान चला रहे हैं, जिसमें वे प्रधानमंत्री मोदी को आजाद भारत के इतिहास का सबसे कम पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री बता रहे हैं।