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पश्चिम बंगाल विधानसभा में एंटी रेप बिल पास, सीएम ममता बनर्जी ने बताया एतिहासिक

Aparajita Bill 2024

Aparajita Bill 2024: हाल ही में कोलकत्ता दुष्कर्म कांड ने पुरे देश को हिला कर रख दिया है. शर्म की बात तो यह है कि अभी तक कोलकत्ता पुलिस दुष्कर्म के सभी आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल नहीं कर पाई है. एक बार फिर से देश सकी बेटियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए है. निर्भया 2012 दुष्कर्म केस अभी तक हमारे जहन से नहीं निकला है. हमारे देश में रेप जैसे जघन्य कांड में बेटियों की सुरक्षा के लिए कोई नियम कानून नहीं है. लेकिन अब पश्चिम बंगाल विधानसभा में एंटी रेप बिल पास हो गया है. (Aparajita Bill 2024)

पश्चिम बंगाल विधानसभा में एंटी रेप बिल पास हो गया. नए कानून के तहत रेप केस की 21 दिन में जांच पूरी करनी होगी. इसके अलावा पीड़ित के कोमा में जाने या मौत होने पर आरोपी को 10 दिन में फांसी की सजा होगी. लेकिन पहले यह बिल आगे राज्यपाल के पास जाएगा. राज्यपाल के साइन के बाद यह कानून बन जाएगा.

ममता सरकार ने एंटी रेप बिल को ‘अपराजिता’ महिला एवं बाल विधेयक (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून एवं संशोधन) बिल 2024 नाम दिया है. राज्य सरकार ने बिल पारित करने के लिए 2 सितंबर से दो दिन विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया था. कानून मंत्री मलय घटक ने इस बिल को विधानसभा में पेश किया. सीएम ममता ने इस बिल को ऐतिहासिक बताया. साथ ही सीएम ने कहा, हम चाहते हैं कि CBI इंसाफ दिलाए.

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बीजेपी ने दिया बिल को समर्थन

ममता सरकार के इस बिल का विपक्षी पार्टी बीजेपी ने समर्थन कर दिया है. विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने विधानसभा में कहा, बीजेपी पूरी तरह से अपराजिता बिल का समर्थन करती है. हम चाहते हैं यह कानून जल्द ही लागू हो. यह आपकी(राज्य सरकार) जिम्मेदारी है. बीजेपी ने कहा, हम इस कानून के लागू होने के बाद राज्य में इसका नतीजा चाहते हैं और यह सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है. हम आपका पूरा समर्थन करते हैं. साथ ही उन्होंने कहा, आपको यह गारंटी देनी होगी कि यह विधेयक तुरंत लागू होगा.

अपराजिता बिल के अंदर क्या-क्या होगा

1. इस बिल के अंदर रेप, हत्या के केस में फांसी का प्रावधान होगा.
2.अपराजिता बिल के अंदर मामले की चार्जशीट दायर करने के 36 दिन के अंदर आरोप साबित हो जाने के बाद फांसी दी जाएगी.
3.इस बिल के तहत हर जिले में महिलाओं के लिए अपराजिता टास्क फोर्स बनाई जाएंगी
4.टास्क फोर्स-रेप, एसिड अटैक या छेड़छाड़ के मामलों में कार्रवाई करेंगी.
5.एसिड अटैक के अपराध पर बिल में आजीवन कारावास की सजा देने का प्रावधान है.
6.पीड़िता की पहचान उजागर करने वाले के खिलाफ भी सख्त एक्शन लिया जाएगा

CBI पीड़िता को इंसाफ दिलाए

सीएम ममता बनर्जी ने बताया 9 अगस्त को जिस दिन कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर के साथ रेप हुआ और उसकी हत्या कर दी गई, वो उस समय झाड़ग्राम में थी. उन्होंने कहा, जब तक यह केस कोलकाता पुलिस के हाथ में था तब तक मैं झाड़ग्राम में थी. घटना की जानकारी मिलते ही उन्होंने पीड़िता के परिवार से मुलाकात की. साथ ही सीएम ने कहा, केस को सीबीआई को सौंपने से पहले मुझे रविवार तक का समय चाहिए था. मेरी पुलिस एक्टिव थी. सीएम ने कहा हम चाहते हैं कि सीबीआई मामले की जांच करें और पीड़िता को इंसाफ दिलाए. (Aparajita Bill 2024)

गवर्नर जल्द पास करें बिल

सीएम ममता बनर्जी ने बिल को पेश करने के बाद विपक्षी पार्टी बीजेपी से कहा, हम चाहते हैं कि बीजेपी गवर्नर सी.वी. आनंद बोस से कहे कि वो फौरन इस बिल को पास करें. साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने साल 2013 से राज्य के सारे फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए राशि देने पर रोक लगा दी है. सीएम ने बताया कि राज्य में 88 फास्ट ट्रैक कोर्ट मौजूद है.

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By NI Desk

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