नई दिल्ली। शराब नीति में हुए कथित घोटाले से जुड़े धन शोधन के मामले में गिरफ्तार तेलंगाना की नेता के कविता की जमानत याचिका खारिज हो गई है। तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता की अंतरिम जमानत याचिका सोमवार को राउज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज कर दी।
विशेष जज कावेरी बावेजा ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि उन्हें अंतरिम जमानत देने का यह सही समय नहीं है। कविता ने अपने 16 साल के बेटे की परीक्षा का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत की मांग की थी। उन्होंने कोर्ट से कहा कि उनके बेटे को मां के मॉरल और इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है।
ईडी ने इस दलील का विरोध करते हुए कहा कि वे सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकती हैं। साथ ही गवाहों को भी प्रभावित कर सकती हैं। गौरतलब है कि ईडी ने दिल्ली शराब नीति केस से जुड़े धन शोधन के मामले में कविता को 15 मार्च को हैदराबाद के बंजारा हिल्स से गिरफ्तार किया था। वे 23 मार्च तक ईडी की हिरासत में थीं।
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 26 मार्च को उन्हें नौ अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। तब से वे तिहाड़ जेल में हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 22 मार्च को कविता को जमानत देने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट में जाने का निर्देश दिया था।