कोटा। राजस्थान में कोटा (Kota) जिले की एक विशेष अदालत (special court) ने सात साल के बच्चे का यौन उत्पीड़न (sexually assaulting) करने के मामले में 18 साल के एक लड़के को 20 साल जेल (jail) की सजा सुनाई है, लेकिन उसे 21 साल की उम्र तक सुधार गृह में रखा जाएगा।
अदालत ने दोषी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाते हुए कहा कि इसे अदा करने में नाकाम रहने पर उसे अतिरिक्त छह महीने जेल में बिताने होंगे। लोक अभियोजक धीरेंद्र चौधरी ने कहा कि घटना सितंबर 2021 की है, जब दोषी 16 महीने नौ माह का था लेकिन किशोर न्याय बोर्ड ने सिफारिश की कि उस पर एक वयस्क के रूप में मुकदमा चलाया जाए।
चौधरी ने बताया कि हालांकि अदालत ने कहा कि उसके 21 साल का होने तक ‘‘उसे सुरक्षित जगह’’ रखा जाए। उसके शैक्षिक, बौद्धिक और व्यवहारिक विकास के लिए परामर्श प्रदान किया जाए। यह घटना कोटा जिले के रामगंज मंडी थाना क्षेत्र के एक गांव की है। पीड़ित लड़के के एक रिश्तेदार ने 14 सितंबर 2021 को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। (भाषा)