नई दिल्ली। एकनाथ शिंदे गुट को असली शिव सेना बताने के महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई में होगी। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने स्पीकर के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की है, जिस पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। उद्धव ठाकरे की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच से कहा- मामला सोमवार को लिस्ट होना था, लेकिन नहीं हुई। इस पर बेंच ने कहा कि हम इसे देखेंगे।
गौरतलब है कि शिव सेना नेता एकनाथ शिंदे ने जून 2022 में पार्टी से बगावत की थी। इसके बाद शिंदे ने भाजपा के साथ मिलकर राज्य में सरकार बनाई और खुद मुख्यमंत्री बन गए। इसके बाद शिंदे ने शिव सेना पर अपना दावा कर दिया। ठाकरे गुट का आरोप है कि शिंदे ने असंवैधानिक रूप से सत्ता हथिया ली और असंवैधानिक सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। 16 फरवरी 2023 को चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे गुट को असली शिव सेना मान लिया था। साथ ही शिंदे गुट को शिव सेना का नाम और तीर कमान चुनाव चिन्ह को इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी।
उद्धव गुट ने चुनाव आयोग के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर राहुल नार्वेकर को विधायकों की अयोग्यता के साथ इस मसले पर फैसला करने को कहा था। 10 जनवरी 2024 को राहुल नार्वेकर ने शिंदे गुट को असली शिव सेना बताया था। इसके खिलाफ ठाकरे गुट की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। 22 जनवरी 2024 को कोर्ट ने शिंदे समेत सभी बागी विधायकों को नोटिस जारी किया था।