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शरद पवार का नाम का इस्तेमाल नहीं करेंगे अजित

Ajit kumar Sharad pawar

नई दिल्ली। असली एनसीपी यानी अजित पवार गुट को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। सर्वोच्च अदालत ने गुरुवार को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए अजित पवार और उनकी पार्टी को सख्त हिदायत दी कि वे राजनीतिक लाभ के लिए शरद पवार के नाम का इस्तेमाल न करें। अदालत ने शरद पवार गुट की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई की, जिसमें कहा गया है कि अजित गुट राजनीतिक फायदे के लिए उनके नाम और तस्वीरों का इस्तेमाल कर रहा है। Ajit kumar Sharad pawar

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जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने अजित पवार गुट से शनिवार तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। बेंच ने अजित पवार गुट से बिना शर्त लिखित गारंटी देने का आदेश दिया है कि वे शरद पवार की तस्वीर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा- अब आप एक अलग पार्टी हैं। आपने शरद पवार के साथ नहीं रहने का फैसला किया है, तो आप प्रचार के लिए उनकी फोटो क्यों इस्तेमाल करते हैं? अब अपनी पहचान भी बनाएं।

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सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर होने और कोर्ट की फटकार के बाद अजित पवार ने बारामती में मीडिया से बात करते हुए कहा- महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना सरकार के साथ गठबंधन करने के बाद उनकी पार्टी ने शरद पवार के नाम और तस्वीरों का इस्तेमाल किया था। अजित पवार ने आगे कहा- जब शरद पवार ने अपनी तस्वीर और नाम के इस्तेमाल पर आपत्ति जताई और कार्रवाई की चेतावनी दी, तो हमने ऐसा करना बंद कर दिया। अब हम यशवंतराव चव्हाण की तस्वीरों का इस्तेमाल कर रहे हैं और लोगों के पास जा रहे हैं।

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