आबकारी नीति कथित घोटाले से संबंधित धनशोधन के मामले के आरोपी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विशेष अदालत की ओर से दी गई जमानत के आदेश पर दिल्ली उच्च न्यायालय की अंतरिम रोक को उच्चतम न्यायालय में चुनौती देने वाली अपनी याचिका बुधवार को वापस ले ली।
न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति एस वी एन भट्टी की अवकाशकालीन पीठ ने उन्हें यह याचिका वापस लेने की अनुमति दी।
पीठ ने केजरीवाल को विशेष अदालत की ओर से दी गई 20 जून के जमानत आदेश पर उच्च न्यायालय के 21 जून के अंतरिम रोक को चुनौती देने वाली अपनी याचिका वापस लेने की अनुमति दी।
शीर्ष अदालत के समक्ष केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता ए एम सिंघवी ने 25 जून के आदेश को चुनौती देने के लिए नई याचिका दायर करने के लिए तत्काल मामले को वापस लेने की गुहार लगाई।
उन्होंने पीठ के समक्ष कहा कि उच्च न्यायालय फैसला आ चुका हैं। जिसमें सभी तरह के मुद्दे हैं। और उन्होंने यह भी अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता केजरीवाल को केंद्रीय जांच ब्यूरो ने एक बार फिर से गिरफ्तार किया हैं।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू ने (केजरीवाला को याचिका वापस लेने और नयी याचिका दायर करने की अदालत की अनुमति पर) कहा की उन्हें कोई आपत्ति नहीं हैं।
केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। और वह तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में बंद हैं। साथ ही सीबीआई ने उन्हें मंगलवार को गिरफ्तार किया था।
यह भी पढ़ें :-