बेंगलुरू | Go First Flight: अब लोगों के लिए हवाई यात्रा भी आसान नहीं रही है। जिस तरह से लोगों को अपने सफर के दौरान बसों और ट्रेनों में कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वैसे ही अब हवाई यात्रा में भी देखने को मिल रहा है। लेकिन इन्हीं सबकों देखते हुए अब डीजीसीए भी काफी सख्त हो गया है।
पिछले दिनों कई घटनाएं आईं सामने
पिछले कई दिनों में हवाई यात्रा के दौरान प्लेन में सफर करने वाले लोगों को कई मुश्किलों से गुजरना पड़ा है। हवाई यात्रा के दौरान कभी कोई भी यात्री आकर दूसरे यात्री पर पेशाब कर जाता है तो कभी कोई पैसेंजर प्लेन का इमरजेंसी गेट खोलने लगता है। कभी कोई पायलट और एयर होस्टेस से बदसलूकी कर जाता है। यहां तक की हवाई कंपनियां भी यात्रियों के साथ लापरवाही की दोषी पाई गई हैं।
गो फर्स्ट पर 10 लाख रुपए का जुर्माना
नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने गो फर्स्ट से हुई बड़ी लापरवाही पर काईवाई करते हुए उस पर 10 लाख जुर्माना लगाया है। दरअसल, 9 जनवरी को बंगलौर-दिल्ली की फ्लाइट में गो एयर का विमान अपने 55 यात्रियों को बैंगलोर में ही छोड़कर दिल्ली के लिए उड़ान भर गया था और ये यात्री एयरपोर्ट पर ही इंतजार करते रह गए। इस घटना के बाद कुछ यात्रियों ने तो सोशल मीडिया पर अपने साथ हुई इस लापरवाही को भी शेयर कर दिया था।
गो फर्स्ट के कम्युनिकेशन में हो गई थी दिक्कत
गो फर्स्ट की इस बड़ी लापरवाही पर डीजीसीए ने भी बड़ा एक्शन लिया है। मामले की जांच में सामने आया है कि गो फर्स्ट के कम्युनिकेशन में दिक्कत थी। ये सभी यात्री विमान में सवार होने के लिए मूल हवाईअड्डे पर कोच में इंतजार कर रहे थे। ऐसे में डीजीसीए ने गो एयरलाइन को कारण बताओ नोटिस जारी किया था।
गो फर्स्ट ने चूक के लिए मांगी थी माफी
Go First Flight: बता दें कि, इस घटना के बाद, गो फर्स्ट ने चूक के लिए माफी मांगी थी और इस घटना की जांच शुरू की थी। तब गो फर्स्ट ने कहा था कि ‘बेंगलुरू से दिल्ली जाने वाली उड़ान जी8 116 में अनजाने में यात्रियों को हुई असुविधा के लिए हम क्षमा चाहते ह