नई दिल्ली। शराब नीति घोटाले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को जमानत नहीं मिली है। धन शोधन से जुड़े एक मामले में दिल्ली की एक अदालत ने संजय सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी है। विशेष जज एमके नागपाल ने शुक्रवार को राज्यसभा सदस्य सिंह की जमानत याचिका खारिज की। इससे पहले गुरुवार को अदालत ने अपनी कार्यवाही स्थगित कर दी थी और कहा था कि वह संजय सिंह की जमानत याचिका पर 22 दिसंबर को फैसला सुनाएगी।
संजय सिंह की जमानत याचिका पर बहस के दौरान उनके वकील ने कहा था कि उनको रिश्वत देने के बारे में आरोपी से सरकारी गवाह बने दिनेश अरोड़ा और अन्य गवाहों के बयानों में विरोधाभास हैं। दूसरी ओर ईडी ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि जांच अभी चल रही है और अगर उन्हें जमानत पर रिहा किया गया तो वे जांच में बाधा डाल सकते हैं, सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं और गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं।
गौरतलब है कि धन शोधन के मामले में ईडी ने संजय सिंह को चार अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। ईडी ने आरोप लगाया है कि संजय सिंह ने अब वापस ली जा चुकी शराब नीति बनाने और उस पर अमल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे कुछ शराब निर्माताओं, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं को आर्थिक लाभ हुआ।