नई दिल्ली। दिल्ली के शराब नीति में हुए कथित घोटाले और उससे जुड़े धन शोधन के मामले में 14 महीने से तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका एक बार फिर खारिज हो गई है। मंगलवार को सिसोदिया की जमानत याचिका राउज एवेन्यू कोर्ट में खारिज हो गई। सिसोदिया ने मुकदमे में देरी के आधार पर जमानत मांगी थी। उनकी जमानत का सीबीआई और ईडी ने विरोध किया था।
चौथी बार उनकी जमानत याचिका खारिज हुई है। इससे पहले निचली अदालत, दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद वे वापस निचली अदालत में पहुंचे थे। राउज एवेन्यू कोर्ट के इस फैसले को चुनौती देने के लिए मनीष सिसोदिया अब हाई कोर्ट का रुख करेंगे। राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत के मामले में 20 अप्रैल को सुनवाई की थी। उस दौरान सीबीआई ने सिसोदिया को जमानत देने का विरोध किया था। एजेंसी का कहना था कि सिसोदिया दिल्ली शराब नीति घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता हैं। अगर उन्हें जमानत दी गई, तो वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। इसलिए उन्हें जमानत नहीं दी जानी चाहिए।