नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को शराब घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले (Money Laundering Case) में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की न्यायिक हिरासत 3 जुलाई तक बढ़ा दी। जज न्याय बिंदु ने यह आदेश पारित किया। हालांकि उनकी जमानत याचिका पर बहस चलती रहेगी। तब तक सीएम की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। विशेष जज कावेरी बावेजा ने हाल ही में केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
केजरीवाल ने मेडिकल ग्राउंड पर सात दिन की अंतरिम जमानत मांगी थी। जज बिंदु की कोर्ट में सीएम केजरीवाल की उस अर्जी पर भी सुनवाई हो रही है, जिसमें उन्होंने जेल अधिकारियों से उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (Video Conferencing) के जरिए मेडिकल जांच में शामिल होने की अनुमति मांगी थी।
इससे पहले, उनकी अंतरिम जमानत खारिज करते हुए अदालत ने संकेत दिया था कि सीएम केजरीवाल के लिए मेडिकल जांच के निर्देश जारी किए गए थे। ईडी का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने पिछली बार तर्क दिया था कि जमानत याचिका सुनवाई के लायक नहीं है क्योंकि केजरीवाल ने अंतरिम जमानत के दौरान इसका दुरुपयोग किया था। बता दें कि अंतरिम जमानत के बाद केजरीवाल ने एक जून को अदालत में सरेंडर किया था।
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