नई दिल्ली। शराब नीति में हुए कथित घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई होगी। केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है और साथ ही ईडी की हिरासत में भेजे जाने को भी चुनौती दी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी इस याचिका को खारिज कर दिया था और कहा था कि ईडी के पास केजरीवाल को गिरफ्तार करने के पर्याप्त सबूत हैं। अदालत ने उनकी गिरफ्तारी को सही बताया था।
नौ अप्रैल को सुनाए गए हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ केजरीवाल 10 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे थे लेकिन अदालत ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया था। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करेगी। केजरीवाल ने अपनी याचिका में कहा है कि लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद हुई उनकी गिरफ्तारी बाहरी विचारों से प्रेरित थी। उन्होंने कहा है- ईडी ने मुझे गिरफ्तार करके अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है। गिरफ्तारी के आधार ऐसे दस्तावेज हैं, जिन पर भरोसा नहीं किया जा सकता।
अरविंद केजरीवाल ने अपनी याचिका में कहा है- लोकसभा चुनावों में भाग लेने के लिए मुझे तुरंत रिहा नहीं किया गया, तो चुनाव से पहले विपक्ष के नेताओं को झूठे आरोपों में गिरफ्तार करना सत्ताधारी पार्टियों के लिए एक मिसाल बन जाएगा। इससे पहले हाई कोर्ट ने नौ अप्रैल को उनकी याचिका खारिज करते हुए अपने फैसले में कहा कि केजरीवाल बार बार समन भेजने के बावजूद जांच में शामिल नहीं हुए। इसलिए ईडी के पास उन्हें गिरफ्तार करने का ही विकल्प बचा था। अदालत ने कहा- ईडी ने हमारे सामने पर्याप्त सबूत पेश किए हैं। हमने बयानों को देखा, जो बताते हैं कि गोवा के चुनाव के लिए शराब घोटाले का पैसा भेजा गया था।