GST Council Meet: जैसलमेर में जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक की शुरुआत हो गई है, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कर रही हैं। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए जाने की संभावना है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ऑटोक्लेव्ड एरेटेड कंक्रीट (AAC) ब्लॉक्स, जिनमें 50% से अधिक फ्लाई ऐश होता है, को अब HS कोड 6815 के तहत रखा गया है। इस बदलाव के बाद, इन ब्लॉक्स पर जीएसटी की दर 18% से घटाकर 12% कर दी गई है।
यह फैसला निर्माण सामग्री की लागत को कम करने और निर्माण क्षेत्र को प्रोत्साहन देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
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पॉपकॉर्न पर नया GST स्ट्रक्चर(GST Council Meet)
जीएसटी काउंसिल ने फोर्टिफाइड चावल के टैक्स स्ट्रक्चर को सरल करते हुए, इस पर 5% जीएसटी लगाने का निर्णय लिया है, चाहे इसका उपयोग किसी भी उद्देश्य के लिए हो। वहीं, रेडी-टू-ईट पॉपकॉर्न पर टैक्स दरों का पूरा विवरण साझा किया गया है:
साधारण नमक और मसालों से तैयार पॉपकॉर्न, अगर पैकेज्ड और लेबल्ड नहीं है, तो इस पर 5% जीएसटी लगेगा।
पैकेज्ड और लेबल्ड पॉपकॉर्न पर टैक्स दर 12% होगी।जबकि चीनी (जैसे कारमेल) से तैयार पॉपकॉर्न को “चीनी कन्फेक्शनरी” की श्रेणी में रखा गया है, और इस पर 18% जीएसटी लगाया जाएगा।
ये बदलाव उपभोक्ताओं और उद्योग दोनों के लिए महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इससे अलग-अलग उत्पादों की कीमतों में बदलाव देखने को मिलेगा।
पुरानी गाड़ियों पर GST दर में बढ़ोतरी
जीएसटी काउंसिल ने पुरानी और इस्तेमाल की गई गाड़ियों, जिनमें इलेक्ट्रिक वाहन भी शामिल हैं, पर जीएसटी दर को 12% से बढ़ाकर 18% कर दिया है।
बीमा मामलों पर निर्णय को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है, क्योंकि इस मुद्दे पर मंत्रियों के समूह (GoM) की बैठक में सहमति नहीं बन पाई। इसे अब आगे की जांच और चर्चा के लिए भेजा गया है।
काउंसिल 148 वस्तुओं पर लग रहे टैक्स दरों पर पुनर्विचार कर रही है। इनमें:
लग्जरी वस्तुएं जैसे घड़ियां, पेन, जूते, और परिधान पर टैक्स बढ़ाने का प्रस्ताव।
सिन गुड्स (जैसे शराब और तंबाकू) के लिए 35% टैक्स स्लैब की शुरुआत पर चर्चा।
फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स जैसे स्विगी और ज़ोमैटो पर टैक्स दर को 18% से घटाकर 5% करने का प्रस्ताव शामिल है।
ये प्रस्ताव और बदलाव उपभोक्ताओं और उद्योगों पर बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं।