नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के आरोप में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए बिभव कुमार ने दिल्ली हाई कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है। इस याचिका पर 31 मई को सुनवाई होगी। बिभव ने बुधवार को याचिका दायर करके गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए मुआवजे और दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच की भी मांग की थी।
गौरतलब है कि इससे दो दो दिन पहले यानी 27 मई को दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने बिभव की जमानत याचिका खारिज की थी। इसके एक दिन बाद 28 मई को बिभव को अदालत ने तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेजा था। बिभव पर आप की राज्यसभा सांसद से मुख्यमंत्री आवास में मारपीट का आरोप लगा है। स्वाति मालीवाल की शिकायत के बाद दिल्ली पुलिस ने उन्हें 18 मई को मुख्यमंत्री हाउस से ही गिरफ्तार किया था।
इसके बाद बिभव कुमार ने 25 मई को दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में जमानत के लिए याचिका लगाई थी, जिस पर 27 मई को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान स्वाति भी कोर्ट में मौजूद थीं। बिभव के वकील हरिहरन ने सुनवाई के दौरान आरोप लगाया कि जब सेंसिटिव बॉडी पार्ट्स पर चोट के निशान नहीं मिले तो गैर इरादतन हत्या की कोशिश का सवाल ही नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि ये चोटें खुद को पहुंचाई जा सकती हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहाकि स्वाति ने यह एफआईआर पूरी प्लानिंग करके तीन दिन बाद दर्ज कराई है।