नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। उनको सर्वोच्च अदालत के आदेश के मुताबिक दो जून को सरेंडर करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केजरीवाल की अंतरिम जमानत सात दिन बढ़ाने की याचिका लेने से मना कर दिया है। तभी उनको हर हाल में दो जून को तिहाड़ जेल वापस जाना पड़ेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा- केजरीवाल को नियमित जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाने की छूट दी गई है, इसलिए याचिका स्वीकार नहीं की जा रही है। गौरतलब है कि केजरीवाल को 10 मई को जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की अदालत से अंतरिम जमानत मिली थी। उनको चुनाव प्रचार के लिए 21 दिन की अंतरिम जमानत दी गई थी और दो जून को तिहाड़ जेल में सरेंडर करने को कहा गया था।
इस बीच दिल्ली की विशेष अदालत ने 28 मई को केजरीवाल के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के पूरक आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के अपने आदेश को चार जून तक सुरक्षित रख लिया है। ईडी ने 17 मई को राउज एवेन्यू कोर्ट में 18वां पूरक आरोपपत्र दाखिल किया था, जिसमें केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया था। बहरहाल, आम आदमी पार्टी ने सोमवार को दलील दी थी कि गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल का वजन सात किलो कम हो गया है और उनका कीटोन लेवल हाई है, जो किसी गंभीर बीमारी का संकेत हो सकता है। इसी की जांच के लिए केजरीवाल ने एक हफ्ते जमानत बढ़ाने की अपील की थी।