राज्य-शहर ई पेपर व्यूज़- विचार

पंजाब में बजट सत्र बुलाने से राज्यपाल के ‘इनकार’ पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय (Supreme court) पंजाब सरकार की, विधानसभा सत्र (assembly session) बुलाने से ‘इनकार’ करने के राज्यपाल के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करने को तैयार हो गया है। पंजाब सरकार (Punjab governmen) ने राज्यपाल (Governor) बनवारीलाल पुरोहित (Banwarilal Purohit) से तीन मार्च से बजट सत्र (budget session) बुलाने का अनुरोध किया था।

प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी. एस. नरसिम्हा की एक पीठ ने कहा कि वह, महाराष्ट्र में ‘शिवसेना’ के राजनीतिक संकट पर पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ के सुनवाई करने के बाद, दोपहर तीन बजकर 50 मिनट पर पंजाब सरकार की याचिका पर सुनवाई करेगी।

पंजाब सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता ए. एम. सिंघवी ने मामले पर मंगलवार को ही तत्काल सुनवाई करने का अनुरोध किया था। उन्होंने कहा कि मामले पर 10 मिनट सुनवाई करने से संविधान पीठ की सुनवाई प्रभावित नहीं होगी। पीठ ने सिंघवी से कहा कि वह (सिंघवी) संविधान पीठ के समक्ष दलीलें रखेंगे इसलिए ‘‘हम अपराह्न तीन बजकर 50 मिनट पर याचिका पर सुनवाई करेंगे।’’

पंजाब के राज्यपाल पुरोहित और मुख्यमंत्री भगवंत मान (Bhagwant Mann) नीत सरकार के बीच गतिरोध पिछले सप्ताह और बढ़ गया जब पुरोहित ने संकेत दिया कि उन्हें विधानसभा का बजट सत्र बुलाने की कोई जल्दी नहीं है और उन्होंने मुख्यमंत्री मान को राजभवन के एक पत्र पर उनके ‘आपत्तिजनक’ जवाब की याद दिलाई।

मुख्यमंत्री मान को पुरोहित का पत्र, पंजाब मंत्रिमंडल द्वारा तीन मार्च से विधानसभा सत्र बुलाने का फैसला करने और राज्यपाल से सदन की बैठक बुलाने का अनुरोध करने के दो दिन बाद आया। (भाषा)

By NI Desk

Under the visionary leadership of Harishankar Vyas, Shruti Vyas, and Ajit Dwivedi, the Nayaindia desk brings together a dynamic team dedicated to reporting on social and political issues worldwide.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *